कोलकाता, 21 अप्रैल 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण (23 अप्रैल) को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने दोपहिया वाहनों (मोटरसाइकिल/स्कूटर) पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये नियम आज (21 अप्रैल) से लागू हो गए हैं और मतदान वाले सभी 152 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे।
मुख्य प्रतिबंध:
- रात में पूर्ण बंदी: शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
- दिन में पिलियन राइडिंग पर रोक: सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक पर पीछे किसी को बैठाने की अनुमति नहीं होगी।
- बाइक रैलियां पूरी तरह प्रतिबंधित: मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की मोटरसाइकिल रैली या जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
छूट कब मिलेगी?
निर्वाचन आयोग ने कुछ जरूरी मामलों में छूट दी है:
- मेडिकल इमरजेंसी
- पारिवारिक कार्य (family functions)
- स्कूल जाने-आने वाले बच्चों को छोड़ना या ले जाना
- मतदान के दिन परिवार के साथ वोटिंग संबंधी आवश्यक यात्रा
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह कदम मतदाताओं को डराने-धमकाने, सोर्स गेमिंग और हिंसा की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए उठाया गया है।
प्रभावित क्षेत्र
ये प्रतिबंध उत्तर बंगाल, जंगलमहल और अन्य 16 जिलों की 152 सीटों पर लागू हैं, जहां 23 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण से पहले भी इसी तरह के आदेश जारी किए जाएंगे।
इस आदेश से डिलीवरी कार्यकर्ता (gig workers) और आम लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें।
