झारखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) के अध्यक्ष की शीघ्र बहाली का निर्देश दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता पवन कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए JPSC के रिक्त अध्यक्ष पद को शीघ्र भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष पद रिक्त होने की वजह से राज्य की नियुक्तियों पर असर पड़ रहा है। इसलिए अध्यक्ष पद पर सरकार जल्द नियुक्त करें। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि JPSC जैसी महत्वपूर्ण संस्था के अध्यक्ष का पद लगभग तीन महीने से रिक्त है। बता दें कि 11वीं, 12वीं और 13वीं JPSC के मेंस की परीक्षा जून महीने ली जा चुकी है, लेकिन अध्यक्ष का पद खाली रहने की वजह से इंटरव्यू और रिजल्ट की प्रक्रिया बाधित है।