रांची
शपथ ग्रहण के एक हफ्ते के भीतर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश होना होगा। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 4 दिसम्बर को समन की अवहेलना मामले में सशरीर कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया है। समन की अवहेलना का यह मामला उसी समय का है, जब उन्हें पूछताक्ष के लिए 10 बार समन भेजे गये थे। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गयी थी। इस मामले में उनकी ओर से दाखिल सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका पर अदालत ने 4 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट ने बीते 11 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसी पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।