मंईयां सम्मान योजना को लेकर झारखंड हाई कोर्ट से जो आदेश आया है, वह राज्य के दूसरे चरण के मतदान से पहले इंडी गठबंधन के हाथ किसी बटेर लगने के कम नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका दायर की गयी थी। जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सिमडेगा के विष्णु साहू ने जो जनहित याचिका दायर की थी उसमें शिकायत की गयी थी कि चुनाव से पहले सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की है। इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की।