मुख्य प्रतिबंध और नियम
- वाहन प्रवेश पर रोक: 18 दिसंबर से दिल्ली में बाहर से आने वाले BS-6 से नीचे के वाहनों (जैसे BS-4 या पुराने डीजल वाहन) का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सिर्फ BS-6 अनुपालक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली रजिस्टर्ड वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- PUCC अनिवार्य: बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। वाहन मालिकों को नियम मानने के लिए एक दिन का समय दिया गया है।
- अन्य उपाय: निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगेगा और ऐसे वाहन जब्त किए जाएंगे।
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा, “पिछले आठ महीनों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पिछले साल की तुलना में बेहतर रही, लेकिन अब स्थिति बिगड़ रही है। हमने कई कदम उठाए हैं, लेकिन प्रदूषण पूरी तरह नियंत्रित करने में समय लगेगा।” उन्होंने दिल्लीवासियों से सहयोग की अपील की और कहा कि जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।GRAP के तहत अतिरिक्त प्रतिबंधदिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-3 और स्टेज-4 के तहत पहले से ही कई प्रतिबंध लागू हैं, जिनमें BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर बैन शामिल है। नए नियम इन उपायों को और सख्त बनाते हैं।
ये प्रतिबंध विशेष रूप से बाहर से आने वाले कमर्शियल और निजी वाहनों को प्रभावित करेंगे। सरकार ने ANPR कैमरों और अन्य तकनीकों से निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली के प्रदूषण का प्रमुख कारण है, और ये कदम हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेंगे।
दिल्ली सरकार ने नागरिकों से PUC सर्टिफिकेट अपडेट कराने और स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रहे प्रयासों में क्लाउड सीडिंग, डस्ट कंट्रोल और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी शामिल है।