उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को, 9 सिंतबर को होंगे मतदान

दिल्ली,

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के तारीखों का एलान कर दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम की बात करें तो 1974 के नियम 40 के अनुपालन में निर्वाचन आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की एक अद्यतन सूची, उनके नवीनतम पते सहित, तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है।

चुनाव की तारीखें: भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम घोषित किया है:

  • अधिसूचना जारी होने की तारीख: 7 अगस्त, 2025
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख: 21 अगस्त, 2025
  • मतदान की तारीख (यदि आवश्यक हो): 9 सितंबर, 2025
  • परिणाम की घोषणा: 9 सितंबर, 2025

वोटों का समीकरण

इस चुनाव में राज्यसभा के 233 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड और लोकसभा के 543 सदस्य हिस्सा लेंगे। यानि चुनाव के लिए तैयार की गई निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 782 सदस्य है। ऐसे में नए उपराष्ट्रपति पद पर वही व्यक्ति निर्वाचित होगा, जिसके पास 394 सदस्यों का समर्थन होगा। इस गणित से देखे तो NDA के पास दोनों सदनों में कुल 422 सदस्यों का बहुमत है।

 

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