झारखंड में कफ सिरप पर लगी रोक: स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रतिबंध

रांची, 7 अक्टूबर 2025
केरल, मध्यप्रदेश और राजस्थान में संदूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद झारखंड सरकार ने भी सख्त कदम उठाया है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तीन प्रमुख कफ सिरप ब्रांड्स – कोल्डरेफ (Coldref), रेपिफ्रेश (Repifresh) और रीलिफ (Relife) – के उपयोग, क्रय-विक्रय और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन सिरप्स में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक जहरीले पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई गई है, जो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के औषधि नियंत्रक अधिकारियों और ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। नोटिस के अनुसार, राज्य भर के मेडिकल स्टोर्स, फार्मा कंपनियों और वितरकों से इन संदिग्ध सिरप्स के नमूने तुरंत एकत्र कर लैब में परीक्षण कराना होगा। यदि कोई हानिकारक दवा पाई जाती है, तो उसकी जब्ती और नष्टिकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही, डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को मरीजों को दवाओं की सलाह देते समय विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है।
प्रतिबंध का कारण: बच्चों की मौतों ने बढ़ाई चिंता
मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सिरप्स के सेवन से कम से कम 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 3 अक्टूबर को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की सलाह दी गई। झारखंड सरकार ने केंद्र की इस एडवाइजरी का तुरंत पालन करते हुए अलर्ट मोड में आ गई। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि यदि उनके पास ये सिरप उपलब्ध हैं, तो इन्हें तुरंत नष्ट कर दें और किसी भी प्रकार के उपयोग से बचें।
झारखंड में पहले से ही कफ सिरप्स की सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि, राज्य औषधि निदेशालय में ड्रग कंट्रोलर का पद खाली होने से कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन विभाग ने जिला स्तर पर त्वरित जांच का जिम्मा सौंपा है। इसके अलावा, सभी फार्मा दुकानों को QR कोड के बिना दवाएं न बेचने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं, जो इस मामले में अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।

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