झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल (Model Jail Manual) नहीं बनने पर हाइकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए गृह सचिव को उपस्थित होने का आदेश दिया है. बुधवार को जेल मैनुअल (Model Jail Manual) में सुधार और जेल में कैदियों की स्थिति से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई.
‘गृह सचिव 28 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर हों हाजिर’
मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में अब तक झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल (Model Jail Manual) नहीं बनने पर खंडपीठ ने कड़ी नाराजी जताई. कोर्ट ने मामले में गृह सचिव को 28 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने को कहा है.हाइकोर्ट ने मौखिक कहा कि तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से संबंधित एक आदेश पारित किया है. लेकिन तीन माह के बाद भी अब तक इसका अनुपालन झारखंड सरकार नहीं कर सकी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए एक मॉडल जेल मैनुअल बनाया जाना है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है, सरकार की ओर से कुछ और समय की मांग मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए की गई.