Ranchi : झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कांके प्रखंड की एक महिला ने आवेदन किया है. यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और कम उम्र में विधवा हुई महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीवन जीने में मदद करना है. इसके तहत, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि उन्हें जीवन की बेहतर शुरुआत करने और वित्तीय रूप से सक्षम बनाने में मदद करेगी.
योजना की शर्तें :
- महिला को झारखंड की निवासी होना चाहिए.
- महिला की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए.
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है.
- पुनर्विवाह के बाद विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है.
- आवेदन केवल पुनर्विवाह के एक साल के भीतर किया जा सकता है.
- आयकरदाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
इस योजना के माध्यम से सरकार विधवा महिलाओं को नया जीवन और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का प्रयास कर रही है, जिससे वे समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकें.