सुरेश मुर्मू के हत्यारों को मिली उम्रकैद की सजा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

बोकारो, झारखंड

पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के चौरा बस्ती में जमीन विवाद में सुरेश मुर्मू की हत्या किए जाने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश दीपक वर्णवाल की अदालत में सात आरोपियों को उम्र कैद के सजा सुनाई है। इन आरोपियों में एक पुलिस का जवान सुखवंत सिंह भी शामिल है ,जो इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को सजा सुनाई गई है।

यह घटना 24 मई 2023 को उसे वक्त घटित हुई थी जब आरोपी सुखवंत सिंह, राहुल कुमार ,चरण दास महतो, मंतोष रंजन, रितेश कुमार, अभय कुमार उत्तम कुमार एवं लालू महतो में मिलकर जमीन कब्जा करने का विरोध करने पर सुरेश मुर्मू की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में सुरेश मुर्मू के घर के अन्य लोग जिसमें महिला भी शामिल थे वे लोग भी घायल हुए थे। इस मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकार के तरफ से स्पेशल पीपी टीएन ठाकुर ने इस मामले में पक्ष रखने का काम कियाथा

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