सिर्फ JTET पास अभ्यर्थी ही बन सकेंगे सहायक शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट का सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ JTET पास अभ्यर्थी ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। CTET पास उम्मीदवारों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से JTET पास उम्मीदवारों को राहत मिली है, जबकि CTET पास उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा झटका है।

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले सहायक आचार्य नियुक्ति में CTET अभ्यर्थियों को भी मौका देने का आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को TET अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले दिनों इसकी सुनवाई पूरी हो चूकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि सहायक आचार्य की परीक्षा में अब सिर्फ JTET अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। इस केस में प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की थी। वहीं मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिन्दल की खंडपीठ में हुई।

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