सीएम हेमंत ने दर्ज करवाई थी FIR, पुलिस अभी नहीं कर सकती ED अधिकारियों से पूछताछ

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर ईडी के अधिकारियों के ऊपर एससी/एसटी थाने में जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उस मामले में ईडी अधिकारियों को झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में मिली राहत को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के मामले में ईडी को आदेश देते हुए अपना प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है। बता दें कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, सीएम हेमंत ने थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके खिलाफ ईडी के अधिकारियों कपिल राज एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी अधिकारी को अंतरिम राहत बरकरार रखी है। बता दें कि अपने पूर्व के आदेश में कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को अंतरिम राहत देते हुए गोंदा पुलिस द्वारा 41 ए के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है।

बता दें कि रांची के एससी/एसटी पुलिस थाना में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गयी तलाशी के संबंध यह याचिका दायर की गयी थी। एफआईआर में एफआईआर में ईडी के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा और अनुमान कुमार और अमन पटेल के साथ-साथ अज्ञात अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

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