रांची
मंत्रीमंडल के विस्तार से एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने एमपीएमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर हाजिर होने को कहा गया था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत वाद में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को होगी।