पूर्व मंत्री को अदालत से नहीं मिली राहत, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

रांची,

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को फिलहाल राहत मिलता नहीं दिख रहा।  टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची के प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट(PMLA) की विशेष कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। सोमवार को ईडी और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व ही कोर्ट ने इस केस के अन्य आरोपी जहांगीर आलम और संजीव लाल की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है।

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