Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली राहत अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के रांची MP-MLA की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी थी. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था. MP MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ CM ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई है. अब अदालत इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई करेगा. CM हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की. अगली सुनवाई तक ED को काउंटर एफ़ीडेविट दायर करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है.