हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक, रांची में नया मेडिकल कॉलेज समेत 49 फैसले पर मुहर

रांची,

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 27 सितम्बर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 49 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिसमें रांची में लगभग 10 अरब की लगात से कांके में नया मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव शामिल हैं। अन्य निर्णय इस प्रकार हैं :-

★ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य योजनान्तर्गत संचालित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) को संशोधित रूप में संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिये सरकारी वाहन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।

★ मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-29 (अ), दिनांक-16.01.2023 के आलोक में 15 वर्षों से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन अवधि समाप्त करने एवं उक्त वाहनों के स्क्रेपिंग हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, साहेबगंज में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रु० 45,81,55,700/- (पैंतालीस करोड़ एकासी लाख पचपन हजार सात सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पारसपानी, गोड्डा में अनुबंध पर कार्यरत शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजना से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों (समग्र शिक्षा के तहत् संचालित) में जेनरेटर सेट, कम्प्यूटर शिक्षा/कम्प्यूटर आधारित शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत राँची जिले में सिल्ली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिल्ली के निर्माण कार्य हेतु रू0 59,69,50,000/- (उनसठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका श्रेणी ‘ए’, ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक एवं एक्स-रे टेक्निशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावां में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 38,55,34,000.00 (रू० अड़तीस करोड़ पचपन लाख चौतीस हजार) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

★ कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत BIT Sindri Innovation and Incubation Centre की स्थापना की स्वीकृति दी गई।

★ फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दुमका अन्तर्गत परिचारिका महाविद्यालय (Nursing College) की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

★ अस्पताल, पलामू में परिचारिका महाविद्यालय (Nursing College) की स्थापना हेतु शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

★ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के तहत दुमका एवं मेदिनीनगर (पलामू) जिला में जिला न्यायाधीश स्तर के 02 (दो) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ राँची में निर्माणाधीन रविन्द्र भवन हेतु कुल रू० 292,26,10,809/- (दो सौ बानवे करोड़ छब्बीस लाख दस हजार आठ सौ नौ रूपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान/अर्धसरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य को आवंटित कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले झारखण्ड राज्यान्तर्गत नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल-संग्रह के जल प्रवाह को पथान्तरित (Divert) करने से सम्बंधित Standard Operating Procedure-cum-Guidelines जारी करने की स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिला अन्तर्गत निर्माणाधीण 500 शय्या वाले नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नामांकरण जगरनाथ महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बोकारो करने पर स्वीकृति दी गई।

★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो जिले में नया महिला महाविद्यालय, बोकारो के निर्माण कार्य हेतु रू0 39,33,62,000/- (उनचालीस करोड़ तैंतीस लाख बासठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गोड्डा अन्तर्गत “रघुनाथपुर-सुगनीबाद-चतरा-मुर्गाबनी पथ एवं गोड्‌डा इंजीनियरिंग कॉलेज लिंक पथ (कुल लम्बाई- 9.610 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (मू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु रू0 109,41,97,700/- (एक सौ नौ करोड़ एकतालीस लाख संतानबे हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-9B के अन्तर्गत झारखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन (ट्रस्ट) नियमावली, 2024 गठित करने की स्वीकृति दी गई।

★ साहेबगंज जिला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत Domestic Airport व Air Cargo Hub के निर्माण तथा इसके लिये कुल चिन्हित 443.32 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (NHAI), भारत सरकार के माध्यम से राजमहल (झारखण्ड) एवं मानिकचक (पश्चिम बंगाल) के बीच गंगा नदी पर भविष्य में प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल (Four Lane Bridge) निर्माण (पहुँच पथ निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित) की अनुमानित लागत का राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत भार वहन करने निमित्त सैद्धान्तिक सहमति की स्वीकृति दी गई।

★ राँची जिला में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 10,74,68,00,700/- (दस अरब चौहत्तर करोड़ अड़सठ लाख सात सौ) रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित पी.एम. पोषण (मध्याहन भोजन) योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में रू. 1000/- प्रतिमाह (कुल 12 माह) की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

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