रांची
बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए संताल परगना के 6 जिलों को उपायुक्तों पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि अगर संताल परगना के जिलों में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला सामने आया तो 6 जिलों के उपायुक्तों पर कोर्ट अवमानना केस चलायेगा। वहीं, आज की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। केन्द्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। उन्होंने मौखिक तौर पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से संताल परगना में संतालों की आबादी घटना एक गंभीर मामला है। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 सितम्बर निर्धारित कर दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में भारत सरकार के आईबी के निदेशक, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल यूआईडी और एनआईए को प्रतिवादी बनाया था।